Breking News Rudraprayag : मारपीट के मामले में 3 लोगों को दो-दो साल का कठोर कारावास, 25 सौ रुपये अर्थदंड
Desk : Kedarkhand Express News
Rudraprayag। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद अदालत ने मारपीट का दोष सिद्ध पाते हुए 3 लोगों को दो-दो वर्ष का कठोर कारावास व 25 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि दोषी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें बरी किया गया।
दरअसल पूरा मामला अगस्तमुनि विकासखंड के गंगानगर का है जहां साल 2015 में सुरेश लाल ने अपने पड़ोसी रामलाल राज, राजेश राज व वचन देवी पर आरोप लगाया कि इन तीनों द्वारा उन्हें और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई जिसमें वह बुरी तरह से चोटिल हो गए हैं। जबकि रामलाल द्वारा भी यह आरोप लगाया गया कि सुरेश लाल द्वारा उनकी बाउंड्री की दीवार तोड़ी गई। सुरेश लाल की ओर से अधिवक्ता अरुण बाजपेई ने इस केस को लड़ा और सभी तथ्यों साक्ष्यों गवाहों और सबूतों के आधार पर आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रामलाल राज, राजेश राज व वचन देवी को धारा 323, 325, 504, 506 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दोषसिध्द पाते हुए दो-दो साल का कारावास व 25 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अधिवक्ता अरुण बाजपेई द्वारा बताया गया अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी उदयसिंह जगवान ने पैरवी की जबकि पीड़ित पक्ष सुरेश लाल की तरफ से मैंने पैरवी करते हुए सभी साक्ष्यों सबूतों को पेश किया गया। जिसमें सुरेश लाल पर बाउंड्री गिराने जैसे आरोप निराधार सिद्ध हुए और उन्हें अदालत द्वारा बरी किया गया जबकि सुरेश लाल के साथ हुई मारपीट के तीनों तीनों आरोपियों पर दो सिद्ध होते हुए अदालत ने उन्हें सजा दी है।