खण्ड विकास अधिकारी संगीन आरोप लगानी वाली महिला और उसके पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
-भूपेन्द्र भण्डारी/केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज
रुद्रप्रयाग। बीते दिनों जखोली विकासखण्ङ की महिला द्वारा जखोली के खण्ड विकास अधिकारी पर संगीन आरोप लगाया था, जिसके विरुद्ध कोतवाली रूद्रप्रयाग में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
रुद्रप्रयाग। बीते दिनों जखोली विकासखण्ङ की महिला द्वारा जखोली के खण्ड विकास अधिकारी पर संगीन आरोप लगाया था, जिसके विरुद्ध कोतवाली रूद्रप्रयाग में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
आपको बताते चले कि 15 मार्च 2020 को कुवंर सिंह सजवाण, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जखोली ने कोतवाली रुद्रप्रयाग में आकर लिखित तहरीर दी कि, उनके विकास खण्ड के ग्राम पंचायत जाखाल के राजस्व ग्राम जखोली तल्ली मे विधायक निधि से पंचायत भवन निर्माण हेतु 4.00 (चार लाख) रुपये स्वीकृत हुआ था जिसमें ग्राम जखोली तल्ली, निवासी एक महिला अपनी निजी भूमि को सरकारी भूमि बताकर पंचायत घर का निर्माण करवाना चाह रही थी।
इस सम्बन्ध में तहसीलदार जखोली से भूमि की जांच करवायी गयी तो उक्त भूमि सरकारी न होकर निजी भूमि पायी गयी जो महिला के पति के नाम पर पायी गयी। विभागीय नियमो के अनुसार पंचायत घर यदि किसी निजी भूमि मे बनाया जाना प्रस्तावित हो तो, उक्त भूमि की पंचायत के नाम रजिस्ट्री करनी पड़ती है।
विभागीय नियमों के अनुसार प्रस्तावित भूमि के निजी पाये जाने पर उक्त स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार वापस किया गया।
इस पर कुंठित होकर उक्त महिला व उसके पति द्वारा खण्ड विकास अधिकारी जखोली को फोन पर धमकी व गाली-गलोच की गयी तथा उनके ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को कहा गया कि यदि तुम्हारे बीडीओ ने हमारी धनराशि अवमुक्त नहीं की तो वह अपनी पत्नी द्वारा महिला मामलों के केस में फंसायेगा। इसके अतिरिक्त महिला के पति द्वारा उनके साथ उनके कार्यालय में आकर भी अभद्रता करते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त महिला द्वारा दिनांक 12.03.2020 को सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बदनाम करने की नीयत से गलत आरोप लगाते हुए वीडियो पोस्ट कराया गया, जिससे उनकी मानहानि हुई है एवं उनके द्वारा स्वयं को असहज एवं अपमानित महसूस करने तथा साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी आघात पहुंचने संबंधी शिकायत प्रेषित की गई।
शिकायत के आधार पर महिला एवं उसके पति के विरुद्ध कोतवाली रुद्रप्रयाग पर मु0अ0 सं0 05/2020 धारा 186, 389, 504, 506 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।